कहा प्रेम संबंध मे चूमना व गले लगाना कोई जुर्म नहीं
मद्रास हाई कोर्ट ने प्रेमिका की तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रेमी संथन गणेश को राहत दी। लड़की का कहना था की उसके प्रेमी ने कई बार उसे चूमा, गले लगाया? पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं मे FIR की थी। प्रेमी संथन गणेश ने अदालत की शरण ली।अदालत ने माना की 354 A के तहत अपराध साबित नही हुआ। इसके लिए शारीरिक सम्बन्ध होना जरुरी है। प्रेमी पर कोई अपराध नहीं बनता। उसे अपराध मुक्त किया गया है।
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