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आजमगढ़ एक का डबल के चक्कर में सोनार के जाल में फंसा व्यक्ति

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 गवा दिए अपने 5 करोड़ रूपए सोनार के खिलाफ केस दर्ज 


अतरौलिया थाना के उपटापार बासगांव निवासी उमाकांत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के पास 2013 में ही 500 ग्राम सोना, नौ किग्रा चांदी मौजूद था। गांव के ही एक सोनार भुवाल सोनी ने उमाकांत को दो प्रतिशत प्रति माह लाभांश देने का लालच दिया। इस पर उमाकांत सिंह ने अपने पास मौजूद 500 ग्राम सोना, नौ किग्रा चांदी के अलावा 2.58 लाख रुपये भुवाल सोनी को दे दिया। उमाकांत के अनुसार 28 अगस्त 2013 को इसे लेकर एक संविदा पत्र भी तैयार हुआ। इसमे साक्षी के रूप में कन्हैयालाल सोनी के अलावा उसके व सोनार के हस्ताक्षर हुए। वहीं इस दौरान गांव के ही सत्य प्रकाश सिंह व हनुमान सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद एक महीने होने पर वह सोनार से अपना दो प्रतिशत लाभांश मांगना शुरू किया तो वह आज-कल की बात कहता रहा। दस साल का लंबा समय बीत जाने पर 20 अगस्त 2023 को उमाकांत सिंह ने सोनार से कहा कि लाभांश छोड़ो मेरा मूल ही वापस कर दो। इस पर सोनार गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी देने लगा। उसने कहा कि जितना दिए हो उसका एक हिस्सा ही खर्च कर जान से मरवा दूंगा।
इस धोखाधड़ी का शिकार होने पर उसने थाने पर तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित कोर्ट की शरण में गया। कोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को अतरौलिया थाने पर पीड़ित उमाकांत सिंह की तहरीर पर सोनार भुवाल सोनी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। 





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